A2Z सभी खबर सभी जिले कीUncategorizedअन्य खबरे

विधिक साक्षरता / जागरूक शिविर दिनांक 13-05-2024 पुरुष जिला अस्पताल बदायूँ

संवाददाता निर्मल बदायूँ

विधिक साक्षरता / जागरूक शिविर दिनांक 13-05-2024 पुरुष जिला अस्पताल बदायूँ

अनुच्छेद 25- के बारे मे जानकारी दी धार्मिक प्रथाओं और धार्मिक संस्थानों से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के अंतर करता है| राज्य के पास धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार है जो धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी हो सकती हैं जैसे सामाजिक सुधार आर्थिक सुधार और धर्म के मूल पहलुओं से संबंधित अन्य गतिविधियां |

स्वतन्त्रता के अधिकार का महत्व – यह यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए और उन्हें सम्मान अधिकार प्राप्त हो या लोगों को मनमान ढंग से विरासत में लेने या कैद होने से भी बचाता है स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और इस पर कुछ प्रतिबंध भी

Related Articles

आज दिनांक 13.05.2024 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पुरुष अस्पताल जिला बदायूं में केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की आम जनमानस को जानकारी प्रदान की इस सिविल में उपस्थित रही

पी.एल.बी
रीना सैनी

Show More

AKHAND BHARAT NEWS

AKHAND BHARAT NEWS
Back to top button
error: Content is protected !!